लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश
MP Govt. Health Scheme: मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना हैl यह योजना 0-15 साल के उन बच्चों के लिए है जो हृदय रोग से पीड़ित हैंl इस योजना के तहत, हृदय रोग से पीड़ित गरीब बच्चों को निःशुल्क इलाज (शल्य क्रिया सहित) मुहैया कराया जाता हैl
इस योजना के अंतर्गत इलाज में होने वाला पूरा खर्च और आने जाने का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के तहत सरकार दिल के सामान्य ऑपरेशन के लिए 1,30,000 रुपये तक देगी। वहीं अगर ऑपरेशन जटिल है तो सरकार 1,50,000 रुपये तक देगी। इसके अलावा हार्ट स्टेंट को बदलने की जरूरत होती है तो सरकार 50,000 रुपये देगी। (मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना)
मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना का लाभ
इस योजना का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के ज़रिए लिया जा सकता है. इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों, समयरेखा, लागू शुल्क, और कियोस्क की जानकारी के लिए एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाया जा सकता हैl
मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के लिए पात्रता
योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे/ ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों के 0-15 वर्ष के बच्चोंा को ह़दय रोग से 07 चिन्हित बीमारियों से ग्रसित होने पर नि:शुल्क उपचार/ आपरेशन उपलब्ध कराना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करने पर रोगी एवं प्राक्करलन का परीक्षण कर इलाज हेतु राशि स्वीकृत की जाती है। (मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना)
- आवेदक/रोगी म.प्र. का निवासी होकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए।
- आवेदक उसी जिला/क्षेत्र का निवासी है।
- चिन्हित बीमारियों से ग्रसित होने पर।
मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- रोगी का नाम
- आयु
- पिता का नाम
- वर्ग
- व्यवसाय
- परिवार की कुल आय
- रोगी किस श्रेणी में आता है
- निवासी
- पिन कोड क्रमांक
- दूरभाष/मोबाईल नंबर
- बीमारी का नाम
- मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान का प्रकार
- रोगी का फोटो
इसके अलावा, इस योजना के लिए हाल ही के पासपोर्ट साइज़ के दो रंगीन फ़ोटोग्राफ़ भी ज़रूरी हैं.
मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना के प्रकरण का स्वीकृत किया जाना
- शासकीय चिकित्सालय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय का प्राक्कलन (एस्टिमेट)।
- आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण इलाज करा पाने में अक्षम होने का प्रमाण-पत्र (परिवार सूची सहित) ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी। / शहरी क्षेत्र में नगरपालिका/नगर परिषद के क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी।
- रोगी की आयु के संबंध में प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/अंकसूची /आधार कार्ड/ पंचायत द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र/ अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
- हाल ही के पासपोर्ट साईज़ के 2 रंगीन फोटोग्राफ।